छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के उपाध्यक्ष का निर्वाचन नियम 1998 (यथा संशोधित 2025) सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 55 के तहत् उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन के6 प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का प्रथम सम्मिलन बुलाया जाना है तथा धारा 65 (क) क तहत निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण किया जाना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रकांत कौशिक ने बताया कि पूर्व तिथि में संशोधन करते हुए अब 08 मार्च को निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण एवं 10 मार्च 2025 को प्रथम सम्मिलन आहुत की गई है। जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के लिए अपर कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा को शपथ ग्रहण हेतु प्राधिकारी एवं प्रथम सम्मिलन के लिए पीठासीन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा में शपथ ग्रहण 08 मार्च को दोपहर 01 बजे तथा प्रथम सम्मिलन 10 मार्च को दोपहर 02 बजे आयोजित किया गया है।