छत्तीसगढ़डौंडीदल्लीराजहराबालोदविविध

संडे मेगा स्टोरी में रविवार 16 नवंबर 2025 के अंक में पढ़िए सरकार द्वारा लागू SIR _2026 के संबंध में विशेष जानकारी..!

दल्ली राजहरा सोमवार 17 नवंबर 2025 भोज राम साहू 98937 65541

विशेष गहन पुनरीक्षण _2026 (SIR _2026 ) गणना चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक , तक निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ सहित कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है जिनमें है केरल, मध्य प्रदेश , उत्तरप्रदेश ,राजस्थान , पश्चिम बंगाल , छत्तीसगढ़ , गुजरात तमिलनाडु , अंडमान और निकोबार दीप समूह , गोवा ,पांडिचेरी और लक्षद्वीप ।

➡️🔥💥SIR के फायदे💥🔥⬅️

👉एस आई आर फॉर्म भरने से जो देशवासियों को होंगे फायदे वह यह है ।

👉1.जिनमें प्रमुख रूप से मतदाता सूची की नवीनीकरण होगी जिसके कारण मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी । इस फार्म से फिर से मतदाताओं को पंजीकृत करने में मदद मिलेगी जो कि अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं था । 

👉2. कई मतदान केंद्रों में फर्जी वोटर की शिकायत आती है । एस आई आर फॉर्म भरने से फर्जी मतदाताओं की पहचान की जा सकेगी और उन्हें मतदान सूची से हटाया जा सकेगा

👉3. मतदाता सूची में सुधार करने में आसान होगा क्योंकि कई बार होता यह है कि किसी व्यक्ति की पूर्व स्थान पर मतदान सूची में नाम रहता है और वह नई जगह जाने पर वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लेता है । इस तरह वह दो जगह पर मतदान करने का अधिकारी हो जाता है यह जानते हुए भी की दो जगह मतदान करना गैरकानूनी है फिर भी मतदाता अपने फायदा वश यह करता है वह समाप्त होगा । 

👉4. मतदाता की मृत्यु हो जाने पर परिजन लापरवाही से मतदान सूची से मृतक का नाम नहीं हटाते हैं उनका नाम मतदान सूची में लिखा ही रहता है । जिसके कारण मतदान की प्रतिशत में गिरावट आती है यह खत्म हो जाएगी । मतदान का प्रतिशत एस आई आर के कारण सटीक निकाला जा सकेगा। 

👉 5.लड़िकयों की विवाह हो जाने के उपरांत विवाहिता का नाम मायके से नहीं कटा रहता है एस आई आर के लागू हो जाने से विवाहिता का नाम मायके से कट जाएगा जिससे वोटर लिस्ट में पारदर्शिता बनेगी ।

👉6. 2003 के मतदान सूची में मतदाता या परिजन के नाम होने से फर्जी मतदाता की पहचान हो पाएगी । साथ ही विदेशी नागरिक जो फर्जी रूप से वोटर कार्ड बनाए हैं उनकी भी पहचान होगी ।

👉7. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 4 नवम्बर 2025 से प्रारम्भ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत घर-घर मतदाता सत्यापन अभियान नागरिकों से सहयोग की अपील गई है ।

👉8.एस आई आर से फायदा यह होगा कि प्रत्येक नागरिक का पूरे देश में एक ही जगह मतदाता सूची में नाम होगा ।

निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर पहुँचे, तो सही जानकारी उपलब्ध कराएँ। यह अभियान मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। नागरिकों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सम्मिलित हो तथा कोई अपात्र प्रविष्टि मतदाता सूची में न रहे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 4 नवम्बर 2025 से प्रारम्भ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत घर-घर मतदाता सत्यापन अभियान नागरिकों से सहयोग की अपील गई है ।

 

 इस अभियान के अंतर्गत दिनांक 4 नवम्बर 2025 से 4 दिसम्बर 2025 तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन (House-to-House Enumeration) किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाताओं के निवास पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ‌द्वारा सभी नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग का आग्रह किया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, ने मतदाताओं से अपील की है कि जब बीएलओ आपके घर आएँ. तो कृपया उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। बीएलओ के पास पहले से मतदाता सूची 2025 के विवरण के अनुसार आपके नाम, पता और EPIC नंबर सहित प्री-प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म होगा। जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है. उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए बीएलओ ‌द्वारा फॉर्म-6 उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी परिवार सदस्य का निधन हो गया हो या वह अन्यत्र स्थानांतरित हो गया हो, तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें ताकि सूची से नाम विलोपित किया जा सके। हर सदस्य को दो फॉर्म BLO की तरफ से दिया जाएगा दोनों फार्म पर पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी जिसमें स्वयं के हस्ताक्षर होंगे ।एक फॉर्म BLO लेकर जाएंगे एक फॉर्म घर पर ही रहेगा जिसमें BLO के हस्ताक्षर होंगे । इस SIR फॉर्म को सभी नागरिक को जमा करना जरूरी होगा । यदि आप किसी कारणवश फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो आप मतदान करने से वंचित हो जाएंगे । यदि आप निवास स्थान से अन्यत्र जगह पर रहते हैं तो आप क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं ।

यह ध्यान देने योग्य है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ कोई भी दस्तावेज़ एकत्र नहीं करेगा। दस्तावेज केवल तभी आवश्यक होंगे जब किसी प्रविष्टि का सत्यापन पूर्ववर्ती रिकॉर्ड से मेल न खाए। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी (ERO) अलग से सूचना देकर आवश्यक दस्तावेज माँगेगा। बीएलओ आयोग द्वारा अधिकृत पहचान-पत्र लेकर आएँगे, अतः नागरिक उनसे पहचान-पत्र देखकर जानकारी साझा करें।
यह प्रक्रिया 103 दिन में पूरा होगी 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 के बीच चलेगी प्रक्रिया,
👉4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच घर-घर सर्वे
👉 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी
👉 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे
👉 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच वेरिफिकेशन
👉 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी ।

➡️ 💥🔥एस आई आर फॉर्म कहां मिलेगा और इसे कैसे भरें 🔥💥⬅️

एस आई आर फॉर्म भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई है । जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर-घर जाकर वितरण किया जा रहा है यदि आपको फॉर्म नहीं मिलता है तो आप संबंधित आंगनवाड़ी में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं या फिर क्षेत्र के BLO से भी आपको जानकारी मिल जाएगी ।
 फॉर्म के सबसे ऊपर में क्षेत्र के BLO का नाम एवं मोबाइल नंबर दर्ज है । कुछ भी समस्या हो तो आप इनसे जानकारी ले सकते हैं । फार्म में मतदाता का फोटो सहित नाम एपिक नंबर पता मतदान का भाग क्रमांक संख्या विधानसभा राज्य आदि दर्ज है । उसके उपरांत फार्म को तीन हिस्से में बांटा गया है । प्रथम हिस्से में 9 कालम है । जिसमें मतदाता की जानकारी मांगी गई है । जिसमें जन्मतिथि आधार संख्या मोबाइल नंबर पिता अभिभावक का नाम पिता या अभिभावक का एपिक नंबर माता का नाम ,माता का एपिक नंबर पति या पत्नी का नाम पति या पत्नी का एपिक नंबर है । कालम एक को सभी को भर जाना है ।

 इसके बाद फॉर्म को दो हिस्से में बांटा गया है जिसमें बाई ओर के कालम में मतदाता का विवरण है यदि मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची 2025 में है और पिछले एसआई आर सूची 2003 में भी नाम है तो एक व दो कालम भरा जाएगा तीन को नहीं भरना है । 
यदि मतदाता का नाम वर्तमान सूची में है और पिछले एस आई आर सूची 2003 में नहीं है तो कालम दो को नहीं भरना है और यदि कालम 3 में एस आई आर 2003 में उनके माता या पिता का विवरण हो तो भरा जाना है । यदि वधू है तो उनके उसे स्थिति में कलम 3 में केवल उनके माता-पिता का पिछले एस आई आर सूची 2003 की जानकारी दर्ज करना है । दाई ओर पिछले कालम में दिए गए रिश्तेदार( मां एवं पिता)का विवरण जो की विवाह उपरांत ससुराल गए वधु इसमें भी नाम एपिक नंबर रिश्तेदार का नाम , जिला राज्य विधानसभा क्षेत्र यह सब जानकारी देना है । यदि फॉर्म भरने में कुछ भी समस्या हो तो इसे ना भरे । फार्म गलत ना हो इसका भी ध्यान रखें । बेहतरीन हो फॉर्म भरने से पहले इसकी एक फोटो कॉपी करा कर रख ले । ताकि किसी कारणवश फॉर्म गलत हो जाए तो फोटोकॉपी को भरा जा सके । SIR फार्म के पिछले हिस्से में और कई जानकारी ,दिशा निर्देश दी गई है जिसको फॉर्म भरने से पहले पढ़ने के उपरांत आपकी समस्या का निराकरण हो सकती है ।

➡️जिला पुलिस बालोद द्वारा जनहित में सूचना जारी ⬅️

जिला पुलिस बालोद के द्वारा जनहित में एक विशेष सूचना जारी की गई है । जिसमें लिखा है कि यदि आपसे फोन करके कोई भी जानकारी मांगी जाती है तो किसी भी परिस्थिति में इसे ना दें । हो सकता है यह साइबर अपराधी हो । यदि ऐसी फोन कॉल आपके पास आता है । जिसमें आपकी निजी जानकारी ओटीपी आदि मांगी जाती है तो इसकी सूचना 1930 पर कॉल करके दर्ज करवाये।

➡️💥🌺BLO की समस्या🌺💥⬅️ 

कई BLO से एस आई आर के संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उन्हें बहुत ही कम समय में यह कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । जिसमें मतदाताओं को ढूंढना उनका फॉर्म भरना उनके लिए आवश्यक दस्तावेज सबमिट करना पूरा उनके ऊपर ही निर्भर है । कई मतदान केंद्र में हजार से भी ज्यादा मतदाता है जिसके लिए अत्यधिक समय लगता है उन्होंने चुनाव आयोग से सहयोगी की मांग की गई है । ताकि सरकार द्वारा तय समय के अंदर कार्य पूरा करके दिया जा सके ।

Bhojram Sahu

प्रधान संपादक "हमारा दल्ली राजहरा: एक निष्पक्ष समाचार चैनल"

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!