
दल्ली राजहरा
रविवार 25 जनवरी 2026
भोजराम साहू 9893 765541
जिला बालोद कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में लापरवाही बरते जाने पर जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम साल्हे के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और डौंडीलोहारा विकासखंड के धान उपार्जन केंद्र रानाखुज्जी के समिति प्रभारी पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।
उक्त संबंध में उप संचालक कृषि द्वारा आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि डौंडी विकासखंड के ग्राम साल्हे के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री ज्ञानेद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध श्री केशव राम साहू द्वारा शिकायत की गई थी। जिसमें शिकायतकर्ता श्री केशव राम साहू अपनी निजी भूमि की 125 बोरी धान को ट्रेक्टर में भरकर बालोद मण्डी विक्रय करने ले जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री ज्ञानेद्र प्रताप सिंह द्वारा गाड़ी रोक कर 50 हजार रूपये की मांग की गई। उक्त शिकायत पर अनुविभागीय कृषि अधिकारी बालोद, को वस्तुस्थिति की प्रारंभिक जांच हेतु निर्देशित किया गया। जिसके संबंध में अनुविभागीय कृषि अधिकारी बालोद, के जांच प्रतिवेदन अनुसार संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा 15 हजार रूपये युपीआई के माध्यम से ज्ञानेद्र प्रताप सिंह के खाते में अंतरण पाया गया। इससे शिकायत का आरोप सिद्ध पाया गया जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लघन है। इस परिपेक्ष्य में छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण/नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के प्रावधान के अनुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री ज्ञानेद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
इसी प्रकार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रानाखुज्जी के प्राधिकृत अधिकारी ने आदेश जारी कर बताया है कि सहकारिता विभाग, खाद्य विभाग, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दुर्ग जिला-बालोद के संयुक्त जॉच टीम द्वारा धान उपार्जन केन्द्र रानाखुज्जी की जाँच कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें समिति प्रभारी श्री हंसराज प्रजापति द्वारा कार्य के प्रति घोर उपेक्षा आर्थिक अनियमितता एवं छ.ग. शासन के महत्वकांक्षी योजना समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के नियमों का उल्लंघन करना पाया गया है। जिससे समिति एवं शासन को आर्थिक अनियमितता परिलक्षित होता है। उक्त पत्र के माध्यम से छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सेवायुक्तों के लिये जारी सेवानियम 2018 के नियम क्रमांक 16 के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित है। अतः प्राधिकृत अधिकारी की बैठक दिनांक 22 जनवरी 2026 के प्रस्ताव क्रमांक 01 के निर्णय अनुसार श्री हंसराज प्रजापति समिति प्रभारी आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्या. रानाखुज्जी पं. क्र. 201 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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