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*न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश दल्ली राजहरा में चेक अनादर के मामले आरोपी को तीन माह की साधारण कारावास व प्रतीकर राशि की सजा सुनाया गया l*]

दल्ली राजहरा

गुरुवार 12 जून 2025

भोज राम साहू 9893 765541

 

 न्यायालय व्यवहार न्यायधीश दल्ली राजहरा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायधीश श्री राहुल कुमार के द्वारा अपराध क्रमांक 03/2024 पर धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले मे फ़ैसला सुनाया l जिसमें संगीता फूलमाली को धारा 138 के तहत दोषी मानते हुए 3 माह का कारावास व प्रतिकर राशि का आदेश किया गया हैं l

परिवादी निराला बाई देवांगन दल्लीराजहरा,की ओर से पैरवी अधिवक्ता सुनील नंदी ने की l

समाचार इस प्रकार है

कि परिवादी एवं आरोपी की आपसी जान पहचान है, जिसके कारण घरेलू कार्य के लिये परिवादी ने आरोपी को 60,000/- रुपये नगद उधार स्वरुप दिया था। उक्त रकम की बार-बार मांग किये जाने पर आरोपी ने परिवादी को भारतीय स्टेट बैंक शाखा दल्लीराजहरा के खाता का चेक मे राशि 60,000/- रुपये हस्ताक्षर कर प्रदान किया। परिवादी द्वारा चेक को पंजाब एण्ड सिंद्ध बैंक दल्लीराजहरा में अपने खाते में प्रस्तुत किया गया, जो “Funds Insufficient” टीप के साथ अनादित हो गया। परिवादी द्वारा अनादरण की सूचना को पंजीकृत डाक के माध्यम से अभियुक्त को दी गई, सूचना प्राप्त होने के पश्चात भी आरोपी द्वारा रकम वापस नहीं किये जाने पर परवादी ने न्यायालय मे परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने विचारण पश्चात अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया, परंतु बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

 10 जून को अभियुक्त को न्यायालय द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया l

  धारा 354 (4) के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को 03 माह का साधारण कारावास तथा धारा-357 (3) दं० प्र० सं० के अंतर्गत प्रतिकर स्वरूप चेक की राशि 60,000/-रूपये (अक्षरी-साठ हजार रूपये मात्र) से दंडित किया जाता हैअभियुक्त के द्वारा प्रतिकर की राशि एक माह के भीतर अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतायी जावे।

Bhojram Sahu

प्रधान संपादक "हमारा दल्ली राजहरा: एक निष्पक्ष समाचार चैनल"

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