दल्ली राजहरा बुधवार 29 जुलाई 2026 भोजराम साहू 9893 765541 जुबिलो और मोई_ मोई कंपनी के पूरे पुड़े सड़क किनारे पर डंप, गाय-कुत्ते खा रहे। चिखला कसा नगर पंचायत क्षेत्र का है मामला https://hamaradallirajhara.in/wp-content/uploads/2026/07/VID-20260728-WA0056.mp4चिखला कसा से सिंघनवाही मार्ग पर प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय से महज 50 मीटर पहले बरसा टोला रोड की कच्ची सड़क पर एक बार फिर स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। यहां जुबिलो और मोई-मोई कंपनी के लगभग 6000 सीलबंद एक्सपायरी बिस्किट के पैकेट खुले में फेंके मिले हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सड़क किनारे 400 से 500 पूरे पुड़े पड़े हैं। एक पुड़े में लगभग 12 पैकेट आते हैं। इस हिसाब से अनुमानित 6000 पैकेट बिस्किट जिसकी बाजार कीमत करीब 30 हजार रुपये है।https://hamaradallirajhara.in/wp-content/uploads/2026/07/VID-20260728-WA0055.mp4रिपीट ऑफेंस: पहले भी फेंके जा चुके हैं पैकेट सबसे चिंताजनक बात ये है कि ये पहली घटना नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि इसी स्थान पर इससे पहले भी इसी कंपनी के बिस्किट के पैकेट फेंके जा चुके हैं। मौके से कुछ दूरी पर पहले डंप किए गए पैकेट अभी भी पड़े हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी डीलर या दुकानदार द्वारा जानबूझकर यहां कचरा डंप किया जा रहा है।https://hamaradallirajhara.in/wp-content/uploads/2026/07/VID-20260728-WA0060.mp4एक ग्रामीण ने उपरोक्त घटना के संबंध में फोन कर जानकारी दिया उपरोक्त घटना स्थल पर जाकर देखा गया तो तो कुत्तों और गायों का झुंड इन पैकेटों को नोच-नोच कर खा रहे थे। मौके पर जाकर कुछ पैकेट खोले तो बिस्किट की एक्सपायरी डेट 6 फरवरी 2026, 19 फरवरी 2026 और 10 मई 2026 की मिली। बिस्किट कई फ्लेवर में हैं और सभी पैकेट एकदम सीलबंद हैं। “सस्ते में बेचने की साजिश या लापरवाही?” ग्रामीणों का आरोप है कि पैकेट को इतने साफ-सुथरे तरीके से फेंका गया है कि आशंका है कि कोई इन्हें उठाकर बाजार में खपा सकता है। नेल पॉलिश रिमूवर या थिनर से पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और एमआरपी मिटाकर “प्रचार ऑफर” या “1 के साथ 1 फ्री” के नाम पर सस्ते दाम पर बेचा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्र में अक्सर लोग एक्सपायरी डेट नहीं देखते, जिसका फायदा ऐसे लोग उठाते हैं।मानवता और कानून दोनों शर्मसार स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर डीलर को माल एक्सपायर हो गया था तो वह इसे गौशाला में दान कर सकता था या कंपनी को वापस कर सकता था। लेकिन इस तरह सार्वजनिक सड़क पर फेंकना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अमानवीय भी है।स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अगर जानवर प्लास्टिक सहित बिस्किट खा लेंगे तो उनके पेट में झिल्ली जमा होकर आंत ब्लॉक हो सकती है जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। वहीं इंसानों के खाने पर फूड प्वाइजनिंग, पेट दर्द और गंभीर बीमारी का खतरा है। डंपिंग करने वाले पर सरकार की ओर से लगाई जा सकती है कड़ी धाराएंकानूनी जानकारों के अनुसार सिर्फ बेचने पर ही नहीं, इस तरह सार्वजनिक जगह पर हानिकारक सामान फेंकने पर भी कार्रवाई होती है: 👉 1. BNS धारा 271 – लोक न्यूसेंस : सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाकर जनस्वास्थ्य को खतरे में डालना। सजा: 6 माह तक जेल या जुर्माना।👉 2. BNS धारा 272 : मिलावटी/एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचने के इरादे से भंडारण। सजा: 6 माह तक जेल + जुर्माना।👉 3. BNS धारा 274 : हानिकारक खाद्य पदार्थ का निर्माण/भंडारण। सजा: 6 माह तक जेल या जुर्माना।👉 4. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, धारा 58 : असुरक्षित भोजन का भंडारण/परिवहन। सजा: 6 माह तक जेल + 1 लाख तक जुर्माना।👉 5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम : सार्वजनिक भूमि पर कचरा डालना।प्रशासन और जनता से अपीलग्रामीणों ने खाद्य विभाग, नगर पालिका और पुलिस से मांग की है कि तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी सामग्री जब्त कर नियमानुसार नष्ट की जाए और दोषी डीलर/कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। साथ ही लोगों से अपील की है कि बाजार से सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और एमआरपी जरूर जांचें। सस्ते दाम पर मिलने वाले “ऑफर” वाले सामान से सावधान रहें।Spread the lovePost navigationभाजपा जिला महामंत्री सौरभ लूनिया के सफल 1 वर्ष पर दल्लीराजहरा में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य सम्मान एसपी किरण गंगा राम चौहान के पदभार ग्रहण करते ही अवैध शराब पर कड़ी लगाम, “पुलिस प्रशासन को बधाई” – संजय सिंह