छत्तीसगढ़डौंडीदल्लीराजहराबालोदविविध

अपने ही गांव मेढ़की की वृद्ध महिला को ट्रक से कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी ट्रक चालक लेखराम ठाकुर को बालोद पुलिस ने किया गिरफ्तार !

दल्ली राजहरा मंडल रविवार 30 नवम्बर 2025 भोजराम साहू 9893 765541

👉 वृद्ध महिला को कुचलने वाले आरोपी ट्रक चालक को किया गया गिरफ्तार।
👉 आरोपी को 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल ।

मृतक और आरोपी दोनों बालोद जिले के मेड़की गांव के   निवासी ।

                 समाचार
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हिमांषु साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29.11.2025 को मेढ़की चौक ग्राम मेढ़की करीबन 01.00 बजे मकतुला बाई साहू ग्राम सभा की बैठक में शामिल होने जा रही थी। उसी समय ट्रक क्रमांक सीजी 08 ए.एफ. 8199 के चालक लेखराम ठाकुर निवासी ग्राम मेढ़की ने अपने ट्रक को जानबूझकर अत्यधिक स्पीड से चलाते हुए ग्राम बघमरा से ग्राम मेढ़की चौक तरफ लाकर मोड़ते हुए मकतुला बाई साहू को अपने ट्रक से ठोकर मार दिया ।जिससे मकतुला बाई साहू ट्रक के नीचे आ गई तभी आस पास के लोगो ने ट्रक को रोकने के लिये आवाज लगाए तभी ट्रक चालक लेखराम ठाकुर ने अपने ट्रक को रिवर्स करने लगा जिस कारण मकतुला बाई ट्रक के सामने टायर मे दब गई तब ट्रक चालक मकतुला बाई को ट्रक के नीचे घसीटते हुए कुछ दुर ले गये जिससे मकतुला बाई के शरीर मे गंभीर चोंट लगने से मकतुला बाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई । 

यदि ट्रक चालक लेखराम ठाकुर अपनी ट्रक क्रमांक सीजी 08 ए.एफ. 8199 को रिवर्स नही करता तो मकतुला बाई ट्रक के सामने टायर में नही दबती ट्रक चालक द्वारा गैर इरादतन तरीके से अपने ट्रक को रिवर्स करने के कारण मकतुला बाई ट्रक के नीचे दबने से मृत्यु हुआ है । प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 523/25 धारा 105 बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी ट्रक क्रमांक सीजी 08 ए.एफ. 8199 के चालक लेखराम ठाकुर निवासी ग्राम मेढ़की नशे मे होना प्रतीत होने से जिला अस्पताल बालोद मे मुलाहिजा कराया गया। मुलाहिजा रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने शराब सेवन करना लिखने से मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एम.व्ही.एक्ट जोड़ा गया। आरोपी ट्रक चालक को पेश करने पर ट्रक क्रमांक सीजी 08 ए.एफ. 8199 एवं ड्राइविंग लायसेंस जप्त किया गया । आरोपी लेखराम ठाकुर के द्वारा अपराध किए जाने से गिरफ्तारी का कारण बताकर 30 नवम्बर को ही गिरफ्तार किया गया जूर्म गैर जमानतीय होने के कारण आरोपी के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना देकर गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया है।
आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक षिषुपाल सिन्हा, प्रआर.1732 योगेष सिन्हा, प्रआर.1603 दुर्योधन यादव, आरक्षक क्र. 310 मुकेष यादव, आर.क्र. 36 मोहन कोकिला, आर.क्र. 51 नागेष साहू, म.आर.क्र. 15 लक्ष्मी पटेल का सराहनीय भूमिका रहा।

Bhojram Sahu

प्रधान संपादक "हमारा दल्ली राजहरा: एक निष्पक्ष समाचार चैनल"

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!