दल्ली राजहरा गुरुवार 10 सितंबर 2026 भोजराम साहू 9893 765541

 

थाना पुरुर के चर्चित हत्याकांड में सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला, पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना और अभियोजन की दमदार पैरवी से मिला न्याय

 

 रिश्तों को शर्मसार करने वाले थाना पुरुर के चर्चित हत्याकांड में माननीय सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना पुरुर के अपराध क्रमांक 94/2025 में आरोपी यशपाल सोरी को दोषसिद्ध पाते हुए उम्रकैद से दण्डित किया गया है। यह सजा थाना प्रभारी प्रदीप कंवर की सुदृढ़ एवं सटीक विवेचना और प्रभावी अभियोजन पैरवी का परिणाम है।

 

चप्पल से पीट-पीटकर की थी पिता की हत्या

 

प्रकरण के अनुसार आरोपी यशपाल सोरी ने घरेलू विवाद को लेकर अपने ही पिता लचमु सोरी के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद आरोपी ने चप्पल से उनके साथ प्राणघातक मारपीट की, जिससे लचमु सोरी की मृत्यु हो गई। इस पर थाना पुरुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 294, 351(3), 117(2), 115(2), 103 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

विवेचना अधिकारी प्रदीप कंवर की भूमिका रही अहम

 

प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी पुरुर उप निरीक्षक प्रदीप कंवर द्वारा की गई, जो वर्तमान में थाना दल्लीराजहरा में पदस्थ हैं। श्री कंवर ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर वैज्ञानिक, भौतिक एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का बारीकी से संकलन किया और पुख्ता चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहीं प्रकरण में शासकीय अभिभाषक तोमन साहू ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी कर सभी साक्ष्यों को मजबूती से रखा।

 

पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोगों का एक बार फिर बना भरोसा ।

 

पुलिस की सटीक विवेचना और अभियोजन की दमदार पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोगों का एक बार फिर भरोसा बना है और थाना पुरुर पुलिस की इस कार्रवाई की सर्वत्र सराहना हो रही है।
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Bhojram Sahu

By Bhojram Sahu

प्रधान संपादक "हमारा दल्ली राजहरा: एक निष्पक्ष समाचार चैनल"

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