दल्ली राजहरा रविवार 11 अक्टूबर 2026 भोजराम साहू 9893 765541

 

 बालोद पुलिस ने अवैध नशीली दवाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 737 नशीली ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी जब्त की गई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(ग) के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

 

उल्लेखनीय है कि जिला पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण (भा.पु.से.) ने जब से बालोद जिले में पदभार ग्रहण किया है, तब से नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। उनका उद्देश्य बालोद जिले को पूरी तरह से नशा मुक्त करना है। साथ ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके कारण थाना प्रभारियों द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनका उद्देश्य जिले को अपराध मुक्त एवं नशा मुक्त बनाना है।

पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रकांत गवर्ना के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी बालोद श्री विनय कुमार साहू के पर्यवेक्षण में थाना बालोद पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई।

 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुशील कुमार आर्य उर्फ साईं निवासी टिकरापारा बालोद अपनी काले रंग की डियो होंडा स्कूटी क्रमांक CG 24 V 7412 की डिक्की में अवैध नशीली दवाइयां रखकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिक्की में लाल पॉलीथीन में रखी TraiSPAS (Tramadol) की 449 कैप्सूल बरामद की गईं, जिसका कुल वजन 255.930 ग्राम और कीमत लगभग 2918.50 रुपये है। आरोपी के पास से एक वीवो कंपनी का मोबाइल और 60 हजार रुपये की स्कूटी भी जब्त की गई।
पूछताछ एवं मेमोरेंडम कथन के आधार पर दो अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया। आरोपी शंकर नायडू निवासी वार्ड क्रमांक 25 दल्ली राजहरा जिला बालोद के कब्जे से SPAS-TRASCEN-PLUS की 144 कैप्सूल कीमत लगभग 936 रुपये और एक मोबाइल जब्त किया गया। इसी प्रकार तीसरे आरोपी भूपेश्वर साहू उर्फ मंडल निवासी नया पारा बालोद के कब्जे से भी SPAS-TRASCEN-PLUS की 144 कैप्सूल कीमत लगभग 936 रुपये एवं एक मोबाइल जब्त किया गया। इस प्रकार तीनों आरोपियों से कुल 737 नशीली कैप्सूल बरामद की गईं।

 

इस मामले में थाना बालोद में अपराध क्रमांक 537/2026 धारा 22(ग) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी सुशील कुमार आर्य को 10 अक्टूबर तथा शंकर नायडू एवं भूपेश्वर साहू को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, प्र.उ.नि. आशमा कुर्रे, आरक्षक चुरेंद्र कुर्रे, आरक्षक बनवाली साहू, आरक्षक संजय सोनी, आरक्षक खिलेश नेताम, आरक्षक वेद प्रकाश भुआर्य, आरक्षक नागेश्वर साहू एवं सायबर सेल प्रभारी सउनि धरम भुआर्य तथा उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बालोद पुलिस की अपील – नशे से दूर रहें तथा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करें।

 

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Bhojram Sahu

By Bhojram Sahu

प्रधान संपादक "हमारा दल्ली राजहरा: एक निष्पक्ष समाचार चैनल"

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