दल्ली राजहरा बुध वार 07 अक्टूबर 2026 भोजराम साहू 9893 765541

 

निष्पक्ष जांच और वैज्ञानिक विवेचना से बालोद पुलिस को मिली बड़ी सफलता

 

 थाना डौंडी लोहारा क्षेत्र में हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को बालोद पुलिस ने आखिर सुलझा ही लिया। मृतिका के हाथ पर बने सिर्फ दो अक्षरों के टैटू “K.K.” ने पुलिस को हत्यारे तक पहुंचा दिया। इस अंधे कत्ल के मामले में माननीय DJ न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई है।

पुलिस की इस सफलता की पूरे जिले में सराहना हो रही है।

 

क्या था पूरा मामला?
आरोपी ने दिनांक 16.01.2026 को थाना डौंडीलोहारा के क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुरमी स्थित प्रार्थी पवन कुमार सिन्हा के खेत से लगे नाला भेजरा पठार के पास कमला बाई राजपूत की हत्या करने के आशय से उसके सिर एवं चेहरे पर पत्थर से वार कर / कुचलकर उसकी हत्या और उसने दिनांक 16.01.2026 से दिनांक 24.01.2026 के मध्य उक्त स्थान के अंतर्गत हत्या के उक्त अपराध स्वयं को बचाने के आशय से मृतिका के शव को पत्थरों से ढककर, खून लगे कपड़ो को साफ कर एवं मृतिका के मोबाईल को तोड़कर साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया । माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी नेमीचंद साहू को इस अपराध के अंतर्गत् धारा 103 (1) एवं 238 भारतीय न्याय संहिता में दोषी ठहराया गया ।
थाना डौंडी लोहारा में अपराध क्रमांक 19/26, धारा 103(1), 238 BNS के तहत एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। शव की शिनाख्त न होने से मामला ब्लाइंड मर्डर बन गया था।

 

पहली चुनौती – मृतिका की पहचान

पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मृतिका की पहचान करना। जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला। मृतिका के हाथ पर अंग्रेजी में “K.K.” का टैटू गुदा हुआ था।

 

थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह ने इसी टैटू को मुख्य कड़ी मानते हुए अपनी टीम और साइबर सेल को एक्टिव किया। तकनीकी और मैदानी जांच के बाद मृतिका की पहचान ग्राम पाररास निवासी कमला राजपूत के रूप में हुई।

 

 

   (आरोपी नेमी चंद साहू)
टैटू से टेक्नोलॉजी तक, ऐसे पहुंची पुलिस आरोपी तक

 

मृतिका की पहचान होते ही पुलिस ने उसके संपर्कों, कॉल डिटेल और गतिविधियों की बारीकी से जांच शुरू की। घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, भौतिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक तथ्यों को जोड़ा गया।

 

 

लगातार कड़ी जोड़ते हुए पुलिस अंततः आरोपी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
आरोपी  नेमीचंद साहू (नमू) पिता जंगलू राम साहू उम्र 29 वर्ष ग्राम तारौद भाटापारा थाना बालोद

पुलिस की विवेचना को कोर्ट ने माना पुख्ता

 

पुलिस द्वारा पेश किए गए तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक विवेचना को माननीय न्यायालय ने पुख्ता माना और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

इस सफलता में थाना प्रभारी मुकेश सिंह और उनकी टीम व साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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Bhojram Sahu

By Bhojram Sahu

प्रधान संपादक "हमारा दल्ली राजहरा: एक निष्पक्ष समाचार चैनल"

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