दल्ली राजहरा बुधवार 25 जून 2025

भोज राम साहू 98937 65541

जिला शिक्षा अधिकारी श्री पीसी मरकले ने जिले के डौण्डी विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला चिपरा के प्रधानपाठक श्री सरजूराम ठाकुर को अपने कक्ष में स्प्राईट की बोतल में शराब मिलाकर सेवन करते हुये पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री पीसी मरकले ने बताया कि डौण्डी विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला चिपरा के प्रधानपाठक श्री सरजूराम ठाकुर के द्वारा 24 जून 2025 को अपने कक्ष में स्प्राईट की बोतल में शराब मिलाकर सेवन करते हुये पाए गए। उन्होंने बताया कि उक्त कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डी द्वारा संबंधित प्रधान पाठक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई है।

जिसके अंतर्गत श्री सरजूराम ठाकुर का उक्त कृत्य अनुशासनहीनता एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः एतद् द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 (1) (क) के तहत श्री सरजूराम ठाकुर, प्रधान पाठक, शास.प्राथ. शाला चिपरा, वि.खं. डौण्डी. जिला बालोद (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्रधानपाठक श्री सरजूराम ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डी, जिला बालोद (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में निलंबित प्रधानपाठक श्री सरजूराम ठाकुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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Bhojram Sahu

By Bhojram Sahu

प्रधान संपादक "हमारा दल्ली राजहरा: एक निष्पक्ष समाचार चैनल"

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