दल्ली राजहरा
बुधवार 01 जुलाई 2026
भोजराम साहू 9893 765541
ग्राम नेवारीकला  जिला बालोद छत्तीसगढ़ का ममला

                      आरोपी  महिला
नेवारीकला में पुरानी रंजिश के चलते सौतन की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी अमृत बाई साहू को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी चिमन लाल साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 जून 2026 की रात 10 बजे वह पहली पत्नी अमृत बाई के साथ एक कमरे में सोया था, जबकि दूसरी पत्नी दया बाई दूसरे कमरे में सो रही थी। रात 3 बजे उठने पर दया बाई पलंग पर गले में चोट के निशान के साथ मृत मिली। घर में अमृत बाई भी नहीं थी। प्रार्थी की शिकायत पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 318/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस पूछताछ में अमृत बाई ने बताया कि 2019 में पति चिमन लाल की दया बाई से दूसरी शादी के बाद से वह लगातार मारपीट और प्रताड़ना झेल रही थी। इसी से तंग आकर उसने दिसंबर 2025 में ही दया बाई की हत्या की योजना बना ली थी। घर में रखे लोहे के फर्सा को धार कर और लकड़ी के खुरे को कूलर में छुपाकर रखा था। मौका न मिलने से हत्या नहीं हो पा रही थी। 29 जून की रात पति शराब के नशे में सो गया और दोनों बेटे छत पर चले गए। इसके बाद अमृत बाई लकड़ी के खुरे से दया बाई के सिर पर 4 वार किए। खुरा टूटने पर फर्सा से गले पर 4 वार कर हत्या कर दी। शव के बिस्तर के नीचे हथियार छुपाकर कपड़े बदले और मोबाइल बंद कर घर से निकल गई। पूरी रात ग्राम टेकापार के खेत में बिताने के बाद सुबह खून लगे कपड़े और मोबाइल लेकर थाने पहुंच गई।
पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त लाल रंग की खून लगी साड़ी, ब्लाउज, लोहे का धारदार फर्सा, लकड़ी का खुरा, मोबाइल और कपड़े वाला थैला जब्त किया है। अमृत बाई को 30 जून को शाम 8.10 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, सउनि धरम भुआर्य सायबर सेल बालोद, परि. उप निरीक्षक इन्द्रजीत सिदार, आशमा कुर्रे, प्रआर योगेश सिन्हा और थाना बालोद स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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Bhojram Sahu

By Bhojram Sahu

प्रधान संपादक "हमारा दल्ली राजहरा: एक निष्पक्ष समाचार चैनल"

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