दल्ली राजहरा गुरुवार 23 जुलाई 2026 भोजराम साहू 9893 765541

 

बालोद जिला पुलिस का विशेष अभियान, दूसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस होगा हमेशा के लिए निरस्त  
बिना हेलमेट और अन्य यातायात नियमों पर भी चलाया जा रहा जागरूकता अभियान
 शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ बालोद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष अभियान में 20 जुलाई को शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 11 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। सभी मामलों को माननीय न्यायालय में पेश करने पर कुल 1 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

 

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बालोद श्री बोनीफॅास एक्का और यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में यातायात पुलिस और जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारियों ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया। अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ ही बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई और जागरूकता की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने पर प्रथम अपराध में 10 हजार और द्वितीय अपराध में 15 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे सभी चालकों का लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित करने हेतु परिवहन विभाग को पत्र लिखा गया है। यदि कोई चालक दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाते पाया जाता है तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाएगा।
यातायात पुलिस ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं। इससे न केवल आपकी बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है। पुलिस ने आगे कहा कि मालवाहक वाहन में सवारी न भरें, रात में अपर-डिपर का उपयोग करें, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, नाबालिगों को वाहन न दें, निर्धारित गति से चलें और सीट बेल्ट व हेलमेट अवश्य लगाएं। वाहन के दस्तावेज भी हमेशा साथ रखें।
बालोद पुलिस ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा के लिए जिले में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता और सख्त कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा।
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Bhojram Sahu

By Bhojram Sahu

प्रधान संपादक "हमारा दल्ली राजहरा: एक निष्पक्ष समाचार चैनल"

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