दल्ली राजहरामंगलवार 21 अप्रैल 2026भोजराम साहू 9893 765541 ” बालोद पुलिस की कल 20 अप्रैल की कार्यवाही “https://hamaradallirajhara.in/wp-content/uploads/2026/04/VID-20260420-WA0123.mp4👉 शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन करने वाले प्रकरणों में कार्यवाही 1,10,500 रू. हुआ अर्थ दण्ड।👉एक शासकीय वाहन को शराब पीकर वाहन चलाते पाएं जाने से चालक के खिलाफ की गई शराब सेवन पर कार्यवाही।https://hamaradallirajhara.in/wp-content/uploads/2026/04/VID-20260420-WA0122.mp4👉 सभी 11 वाहन चालकों का 06 माह के लिए किया गया लायसेंस निलंबित।👉 दुसरी बार शराब पीकर वाहन चलाने पर हमेशा के लिए किया जाएगा लायसेंस निरस्त। ➡️🔸🔹 समाचार🔹🔸⬅️पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बालोद बोनीफॅास एक्का एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में यातायात बालोद एवं सभी थाना/चौकी प्रभारीयों द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं आम जनों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले एवं दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर विशेष अभियान चलाकर लगातार जागरूकता अभियान एवं कार्यवाही की जा रही है। कल दिनांक 20 अप्रैल को शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 10 वाहन चालकों से 1,00,000 रू. की अर्थ दण्ड एवं एक मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन करने पर 10,500 रू. कुल 11 प्रकरणों में 1,10,500 रू. का अर्थ दण्ड माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है, जिसमें एक शासकीय वाहन चालक द्वारा भी शराब सेवन कर वाहन चलाते पाएं जाने से चालक के विरूद्व कार्यवाही कर 10,000 रू. का अर्थ दण्ड किया गया है। ज्ञात है कि शराब सेवन कर वाहन चलाने पर प्रथम अपराध में 10,000 रू. जुर्माना एवं 06 माह की कारावास एवं द्वितीय अपराध पर 15,000 रू. जुर्माना एवं 02 साल तक की सजा का प्रावधान है। बालोद पुलिस द्वार शराब पीकर वाहन चलाने वाले सभी वाहन चालकों का लायसेंस सस्पेंड करने के लिए संबंधित परिवहन विभाग को पत्र जारी कर लायसेंस 06 माह के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। द्वितीय बार शराब पीकर वाहन चलाते पाएं जाने से वाहन चालक का लायसेंस हमेशा के लिए निरस्त किया जाना है। यातायात पुलिस बालोद के द्वारा लगातार वाहन चालको से अपील किया जा रहा है की शराब सेवन कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए अपने तथा अन्य व्यक्तियों की जान जोखिम में न डाले हमेशा यातायात नियमों का पालन करे आम जनो एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। यातायात पुलिस बालोद आम नागरिकों से अपील करता है कि मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, यातायात नियमों का पालन करे, रात्रि में वाहन चलाते समय अपर डिपर का प्रयोग करे, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करे, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावे व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे। Spread the lovePost navigationजल आवर्धन योजना के तहत वार्ड क्रमांक 09 में “पाइप लाइन विस्तारीकरण” का भूमिपूजन हुआ संपन्न । भाजपा मंडल राजहरा में डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती पर भव्य संगोष्ठी आयोजित ।